National Herald Case में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना FIR के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और अभियोजन कानूनी रूप से वैध नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि PMLA के तहत जांच शुरू करने से पहले संबंधित अपराध में विधिवत FIR दर्ज होना अनिवार्य है। इस मामले में CBI द्वारा अब तक FIR दर्ज नहीं की गई, जबकि ED ने ECIR दर्ज कर चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसे कोर्ट ने कानून के खिलाफ माना।